रुद्रपुर : 20 करोड़ की जीएसटी चोरी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
रुद्रपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने शनिवार को फर्जी आपूर्ति बीजकों के माध्यम से 20 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी के मुख्य आरोपी शाहनवाज हुसैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) रुद्रपुर ने 28 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के जरिये 113 करोड़ के फर्जी बिलों के माध्यम से 20 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी शाहनवाज को 22 अक्तूबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
आरोपी ने 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रुद्रपुर के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया था, जिसे 20 दिसंबर 2023 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद पुनः आरोपी ने 22 फरवरी 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रपुर के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने संबंधित न्यायालय में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। 5 मार्च 2024 को आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया। इसके बाद राज्य कर विभाग के जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीन ने शनिवार को पूर्व में पारित जमानत आदेश को खारिज कर दिया। साथ ही आरोपी शाहनवाज हुसैन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए।