रुद्रपुर : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को हुई दस साल की सजा
रुद्रपुर। वर्ष 2018 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ने दस साल कठोर कारावास और चालीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान डीजीसी ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि थाना दिनेशपुर के रहने वाली एक महिला ने चार जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि सुबह छह बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण किया था।
काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का सुराग नहीं लगा,तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी। बताया कि पुलिस द्वारा सात जुलाई 2018 को जिला मुरादाबाद यूपी के घर से युवती को मुक्त करते हुए बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
साथ ही मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई। मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सु नाई। साथ ही प्रदेश सरकार को पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया।