उत्तराखंडउधमसिंह नगर

रुद्रपुर : पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

रुद्रपुर। उधम सिंह नगर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी के खिलाफ काशीपुर थाने में 10 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद मिराज ने बताया कि काशीपुर के एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी हकीम फैसल के खिलाफ नाबालिग बेटे से दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि उनके नाबालिग बेटे के साथ पड़ोसी हकीम फैसल पिछले डेढ़ साल से नशा कराकर और धमकी देकर गलत कार्य कर रहा था। पिता के अनुसार, उनका बेटा इस घटना के कारण बेहद डरा हुआ था और लंबे समय तक यह बात किसी को नहीं बता पाया। हाल ही में, जब उसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और डर ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया, तब उसने हिम्मत करके अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एफ.टी.ए.सी. संगीता आर्य के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद मिराज की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

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