उधमसिंह नगर : हत्याकांड का एक आरोपी दोष मुक्त
उधम सिंह नगर। काशीपुर में एडीजे (प्रथम) की अदालत ने हत्याकांड के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।
जसपुर निवासी राम ने 19 मई 2017 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। कहा था कि उसका बेटा राजपाल 18 मई 2017 की रात घर के बाहर किसी से बात कर रहा था। आरोप है कि इस दौरान बाइक से नरेंद्र व बबलू आए और उसके बेटे राजपाल को गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट कर दी।
राजपाल हमलावरों से बच कर जैसे ही अपने चाचा रमेश के घर के पास पहुंचा, तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से उसके बेटे पर चाकू से ताबड़-तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी बाइक मौके पर छोड़ कर फरार हो गए। घायल बेटे को लेकर जब सरकारी अस्पताल जसपुर पहुंचें तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस घटनाक्रम का वाद एडीजे (प्रथम) रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों को सुना। साथ ही साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी बबलू को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। जबकि मुख्य आरोपी नरेंद्र की सजा का फैसला सुरक्षित रखा है। 29 अगस्त को हत्यारोपी नरेंद्र को सजा सुनाई जाएगी।