रुद्रपुर : चार खाद्य कारोबारियों पर 37 हजार का अर्थदंड
रुद्रपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त व राजस्व) ऊधमसिंह नगर के न्यायालय में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दूध, जीरा और मावा को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई के बाद इन खाद्य पदार्थों को एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर विक्रय, संग्रहण और निर्माण करने वाले चार खाद्य कारोबारियों पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को जिला अभिहित अधिकारी ऊधमसिंह नगर डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि 29 सितंबर 2022 को रुद्रपुर में जीरा, 21 और 26 फरवरी 2023 को बाजपुर और काशीपुर से मावा और दूध का और 2 मार्च 2023 को जसपुर में अभियान के दौरान मावा का सैंपल लिया गया था।
इसके बाद सभी नमूनों को राज्य खाद्य एवं औषधि जांच प्रयोगशाला रुद्रपुर को भेजी गयी थी। यह नमूने जांच रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये थे। इसको लेकर न्यायालय में वाद दायर किया गया था।
उन्होंने बताया कि मामले सोमवार को न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के बाद अधोमानक जीरा की बिक्री पर 10000, मावा की बिक्री पर 10000, मिल्क की बिक्री पर 10000 और मावा की बिक्री पर 7000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारी द्वारा एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय, संग्रहण और निर्माण किया गया तो उनके विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी।