उधमसिंह नगर

उत्तराखंड : केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत और छेड़खानी का आरोप, शिक्षक निलंबित

देहरादून। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में दो छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच होने तक आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

शिक्षण संस्थान प्रभारी ने 21 सितंबर को थाने में शिक्षक के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। तहरीर में बताया गया कि छेड़खानी की घटना 22 अगस्त को हुई थी। मामला सामने आने के बाद संस्थान स्तर पर आंतरिक जांच शुरू कर दी गई थी। इसी वजह से करीब एक माह बाद पुलिस को लिखित शिकायत दी गई।

शिकायत में शिक्षक डॉ. सूर्यमणि पर एक नाबालिग और एक बालिग छात्रा के साथ अमर्यादित व्यवहार और छेड़खानी करने का आरोप लगाया गया है। मामला गंभीर होने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी शिक्षक को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया। संस्थान प्रभारी के अनुसार, निष्पक्ष जांच प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को फिलहाल गेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया गया है।

मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस साक्ष्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर पूरे प्रकरण की पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अधिकारी एसएसआई अनिता नेगी ने बताया कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच आगे बढ़ा रही है।

पुलिस के अनुसार, पॉक्सो एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों में जिन धाराओं में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, उनमें कानून के अनुसार तत्काल गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। पुलिस विधि के अनुरूप आगे की कार्रवाई कर रही है।

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