उधमसिंह नगर

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा, छह कारोबारियों पर 20.85 लाख का जुर्माना

रुद्रपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) एवं न्याय निर्णायक अधिकारी कौस्तुभ मिश्रा की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत छह मामलों का निस्तारण करते हुए संबंधित कारोबारियों पर कुल 20.85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बुधवार को एडीएम कोर्ट में वर्ष 2026-27 के मई माह तक लंबित 65 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से छह मामलों में अंतिम आदेश पारित करते हुए दोषी पाए गए कारोबारियों पर आर्थिक दंड लगाया गया।

अदालत के आदेश के अनुसार, काशीपुर स्थित रिंकू चौधरी डेयरी के संचालक चंद्रहास सिंह पर 4.90 लाख रुपये, बाजपुर के विलाल किराना स्टोर के संचालक मोहम्मद विलालसेख पर 4.80 लाख रुपये तथा सलीम पर 4.65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा रुद्रपुर की नामधारी डेयरी के संचालक सुमित कुमार पर 4.90 लाख रुपये, पंतनगर सिडकुल स्थित मंगलम फूड प्रोडक्ट्स के मालिक अभिषेक तथा सितारगंज की आशु स्वीट्स के मालिक अहमद खान पर 80-80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों एवं पंजीकरण संबंधी शर्तों का पालन नहीं किया गया। वहीं एडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने शेष 59 लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं।

error: Content is protected !!