देह व्यापार के आरोप में एक महिला समेत पांच दोषमुक्त
उधमसिंह नगर। काशीपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत पकड़ी गई एक महिला समेत पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
तत्कालीन सीओ प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 23 मार्च 2014 को मुखबिर की सूचना पर कचनालगाजी स्थित महिला के घर पर छापा मारा था। पुलिस ने मौके से सात लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही आठ मोबाइल, हजारों की नकदी व आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की थीं।
तलाशी के दौरान दो पुरुष व दो महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले थे। विवेचना के बाद पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया था।
मामले में दो महिला लगातार अनुपस्थित होने पर उनकी पत्रावली पृथक कर दी गई। जबकि पांच अन्य के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चला। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव ने एक महिला व चार पुरुषों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।