उधमसिंह नगर

रुद्रपुर: चेक बाउंस मामले में महिला को 6 माह की सजा, 4 लाख का जुर्माना

रुद्रपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऊधम सिंह नगर जयेन्द्र सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला आवास विकास, रुद्रपुर निवासी संदीप कुमार द्वारा श्रीमती बेला मंगल सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एवं सुरेंद्र नरूला ने पैरवी की।

परिवाद के अनुसार, आरोपी महिला ने दो लाख रुपये के उधार के भुगतान के लिए चेक जारी किया था, जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।

सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और छह माह की सजा के साथ चार लाख रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया।

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