उधमसिंह नगर

रुद्रपुर : चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की सजा, 2.30 लाख रुपये का जुर्माना

रुद्रपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन (द्वितीय)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंदु शर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर निवासी शंकी वोहरा द्वारा जाफरपुर निवासी सर्वजीत सिंह के खिलाफ दायर किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता गुरबाज सिंह एवं सुरेंद्र नरूला ने पैरवी की। परिवाद के अनुसार, सर्वजीत सिंह ने उधार लिए गए 2 लाख 20 हजार रुपये के भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था, जो बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद परिवादी ने न्यायालय की शरण ली।

मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा एवं अर्थदंड का आदेश पारित किया।

error: Content is protected !!